RBI Rules: बचत खाता खोलने को जरूरी नहीं है स्थानीय पते का सबूत, आरबीआई का नहीं है ऐसा कोई नियम
आपके पास स्थानीय पते का कोई सबूत नहीं है, तो भी बैंक में बचत खाता खोल सकते हैं। हालांकि, निजी और सरकारी बैंकों की मनमानी ये है कि वे इन खातों को नहीं खोलते हैं। आरबीआई का ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसमें बचत खाता खोलने के लिए स्थानीय पते का सबूत जरूरी हो। बैंकों की मनमानी का फायदा पेमेंट्स बैंक उठा रहे हैं और करोड़ों खाते खोल रहे हैं। दरअसल, एक से दूसरे शहर जाने पर नौकरीपेशा वालों को कभी-कभी बैंक खाता खोलने की जरूरत होती है। लेकिन, बैंक ऐसे लोगों से स्थानीय पते का सबूत मांगते हैं, जो अधिकतर के पास नहीं होता है। पेइंग गेस्ट या दोस्तों-रिश्तेदार के यहां रहने वाले लोगों के पास स्थानीय पते का सबूत नहीं होता है। ये भी पढ़ें:US Tariffs:भारत सरकार निर्यातकों के साथ वित्त मंत्री बोलीं- मदद के लिए मिशन पर काम जारी, हितों की रक्षा इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्यप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों से बड़े पैमाने पर ग्रामीण आबादी काम के लिए दूसरे शहरों में जाती है। इन लोगों को बैंक खातों की जरूरत होती है। लेकिन, दिक्कत यह है कि किसी भी शहर में बैंक खाता खोलने के लिए उनसे स्थानीय पते का सबूत मांगा जाता है। बैंकों की इस मनमानी से नौकरीपेशा हो या दिहाड़ी मजदूर, सबको परेशानी होती है। क्या है नियम इस बारे में आरबीआई के सूत्रों ने बताया, केंद्रीय बैंक का ऐसा कोई भी नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का निवासी है एवं वह किसी और शहर में जाता है, तो उसके मूल शहर के आधार कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर बचत खाता खोल सकते हैं। ये भी पढ़ें:Cotton Imports:कपास आयात पर ड्यूटी-फ्री छूट दिसंबर 2025 तक बढ़ी, सरकार बोली- वैश्विक बाजार में मिलेगी ताकत पेमेंट्स बैंक उठा रहे लाभ इंडसइंड बैंक के नए एमडी राजीव आनंद ने कहा, पता कहीं का भी हो, हम खाता खोल सकते हैं। लेकिन, पते के सबूत के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, उसकी जरूरत होती है। n एयरटेल पेमेंट्स बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी ए. गणेश कहते हैं, परंपरागत बैंकों की मनमानी का फायदा पेमेंट्स बैंक उठा रहे हैं। हमारा जोर असंगठित कर्मचारियों पर है। हम आरबीआई के नियमों के तहत हर महीने 10 लाख खाते खोल रहे हैं। हर तीसरा खाता महिला का है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 29, 2025, 06:40 IST
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