बिहार: सुप्रीम कोर्ट से अनंत सिंह को झटका, जमानत रद्द; एक दिसंबर तक करना होगा सरेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला

मोकामा के विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें एक दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ हीपुलिस को चार महीने के अंदर दुलारचंद मर्डर केस कीजांच को पूरी करने आदेश दिया है। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास और मामले से जुड़े गंभीर तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। एक दिसंबर तक अनंत सिंह को करना होगा सरेंडर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनंत सिंह को एक दिसंबर तक सरेंडर करना होगा। इससे पहले वह कह चुके थे कि अदालत का जो भी आदेश आएगा, उसका सम्मान करेंगे। अब उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर अदालत के आदेश का पालन करना होगा। बता दें कि इसी साल 19 मार्च कोमोकामा के विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। उन्हें चर्चित दुलारचंद यादव हत्या मामले में जमानत दे दी गई थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए यह निर्णय सुनाया था। इसके बाद से जेल से बाहर आए थे। बिहार में 'अर्नब' का असर: सीतामढ़ी-मधुबनी में रेड अलर्ट, पटना समेत किन जिलों में कब होगी बारिश जानिए सबकुछ जानिएदुलारचंद हत्याकांड की पूरी कहानी 30 अक्तूबरको मोकामा टाल में दुलारचंद की हत्या की गई थी। आरोप अनंत सिंह और उनके समर्थकों पर लगा। 1 नवंबर की देर रात पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा खुद अनंत सिंह के आवास मोकामा पहुंचे और उन्हें गिरफ्तार किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर कई जगह गहरे घाव और खून जमने के निशान मिले। फेफड़े (लंग्स) फटे हुए मिले, जिससे अधिक मात्रा में इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। छाती की कई पसलियां टूटी हुई पाई गईं। खासकर दाहिनी ओर रीढ़ की हड्डी (वर्टिब्रा) के पास भी चोटों के निशान मिले। सिर, घुटने, टखने और पीठ पर गहरे जख्म और चोटें पाई गईं। इसी के साथ दाहिने पैर के पास फायरआर्म (गनशॉट) इंजरी का जिक्र, यानी गोली लगने के निशान हैं। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को आरोपी बनाया था। बाद में पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 30, 2026, 11:25 IST
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