वाराणसी: 1.71 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप, जनरल मैनेजर समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

छावनी स्थित मदीन होटल में नकदी के कथित गबन और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने होटल के तत्कालीन जनरल मैनेजर समेत चार आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने सुनवाई के बाद हिमाचल प्रदेश निवासी संदीप पटियाल, रोहनिया के फरीदपुर निवासी कौशल कुमार सिंह, अर्दली बाजार के विंध्यवासिनी नगर निवासी प्रदीप कुमार तिवारी और लंका निवासी अनूप सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन के अनुसार, वादी तरुण कुमार दीक्षित मदीन होटल के निदेशक के सलाहकार हैं। उन्होंने कैंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि होटल में लंबे समय से कार्यरत कुछ कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध लगने पर नकदी और बैंक में जमा धनराशि का मिलान कराया गया। इस दौरान रिकॉर्ड में दर्ज रकम और वास्तविक नकदी के बीच भारी अंतर सामने आया। शिकायत के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक होटल में 2 करोड़ 6 लाख 72 हजार 991 रुपये की नकदी होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर केवल 55 लाख रुपये मिले। इस तरह 1 करोड़ 51 लाख 72 हजार 991 रुपये की कमी बताई गई। वहीं, एक अप्रैल से आठ सितंबर 2026 के बीच के रिकॉर्ड में 25 लाख 85 हजार रुपये की नकदी होने का दावा किया गया, जबकि मौके पर केवल 5 लाख 91 हजार 979 रुपये मिले। इस अवधि में 19 लाख 93 हजार 21 रुपये की कमी सामने आने का आरोप लगाया गया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 30, 2026, 10:17 IST
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