Hapur News: बाइक चोरी के मामले में तीन दोषियों को नौ माह का कारावास
हापुड़। बाइक चोरी करने के मामले में न्यायाधीश ने तीन दोषियों को नौ माह के कारावास व दस दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि विद्युत तार चोरी के मामलों में भी न्यायालय ने दो दोषियों को दंडित किया है। पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2023 में बाइक चोरी करने के मामले में गांव सिसौली मेरठ निवासी आकाश, गांव लोधीपुर थाना हापुड़ देहात निवासी शिवम, किलौरा थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद निवासी सोनू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। सीजेएम न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई ।वहीं, बहादुरगढ़ पुलिस ने वर्ष 2005 में थाना क्षेत्र के गांव डेहरा निवासी धर्मेंद्र उर्फ नन्हें को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त धर्मेंद्र को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि आठ दिन व 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।उधर, थाना हापुड़ देहात पुलिस ने विद्युत तार चोरी करने के आरोप में गांव गोंदी निवासी उम्मेद को गिरफ्तार किया था। न्यायाधीश ने अभियुक्त उम्मेद को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि 29 दिवस व 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 29, 2025, 22:27 IST
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