यूपी: होमगार्ड बनने के नियमों में बदलाव, अब शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवा कर्मी नहीं कर सकेंगे आवेदन
प्रदेश में होने वाली 44 हजार पदों पर होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में अब सार्वजनिक, शासकीय व अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मी होमगार्ड बनने के लिए पात्र होते थे। होमगार्ड विभाग ने इसमें बदलाव करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसे मंजूरी मिलने के बाद सार्वजनिक, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत कर्मी होमगार्ड भर्ती के लिए बनने वाले एनरोलमेंट बोर्ड में आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। इसके आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे। एनरोलमेंट वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष होगा जिससे लाखों युवाओं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। होमगार्ड विभाग द्वारा तैयार की नई नियमावली में केंद्रीय स्तर पर एनरोलमेंट बोर्ड के गठन कर आवेदन लेने की व्यवस्था की गई है जिसमें 18 वर्ष से 30 वर्ष की आयु वाले ही आवेदन कर सकेंगे। सिर्फ पात्र व्यक्तियों को ही आयु सीमा में छूट दी जाएगी। यदि रिक्तियों की संख्या 11 हजार से अधिक है तो बोर्ड द्वारा वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन लिया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 13, 2025, 07:25 IST
यूपी: होमगार्ड बनने के नियमों में बदलाव, अब शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवा कर्मी नहीं कर सकेंगे आवेदन #CityStates #Lucknow #UttarPradesh #HomeGuardInUp #RulesToBecomeAHomeGuard #HomeGuardRecruitmentInUp #SubahSamachar