यूपी: पति के लोन के लिए एसबीआई ने पत्नी की एफडी से पैसे निकाले, हाईकोर्ट ने फटकारा, कहा- एक लाख मुआवजा दें

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पति के लोन के लिए पत्नी की एफ डी से पैसे निकालने की प्रक्रिया को "घृणित" और "बैंकिंग प्रथाओं के लिए स्पष्ट रूप से अभिशाप" बताते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) को कड़ी फटकार लगाई है। बैंक ने एक महिला की सावधि जमा से उसके दिवंगत पति के ऋण की बकाया राशि के लिए ₹19.90 लाख की कटौती कर ली थी। अदालत ने एसबीआई को निर्देश दिया कि वह पत्नी को ₹19,90,693 की राशि ब्याज सहित चार सप्ताह के भीतर वापस कर दे, उस दर पर जिस पर उन्हें फिक्स्ड डिपॉजिट का लाभ मिल रहा था। कोर्ट ने बैंक को दंडात्मक मुआवजे के तौर पर महिला को 1 लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 17, 2026, 19:55 IST
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