यूपी: प्रदेश में जातीय रैलियों के रोक के मामले में राज्य सरकार ने दिया हाईकोर्ट को जवाब, जाति लिखने पर भी रोक

हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जातीय रैलियों पर रोक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा कि जातीय रैलियों को रोकने समेत आपराधिक मामलों में लोगों की जाति न लिखे जाने का आदेश जारी किया गया है। याची अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने जवाब के क्रम में पुलिस महानिदेशक ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर याची को प्रतिउत्तर दाखिल करने का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को नियत की है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। पहले, इस मामले में कोर्ट ने पक्षकारों केंद्र व राज्य सरकार समेत केंद्रीय निर्वाचन आयोग एवं चार राजनीतिक दलों कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा से जवाब मांगा था। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार से पूछा था कि दोनों सरकारें जातीय रैलियां रोकने को क्या उपाय कर रही हैं साथ ही कोर्ट ने याची को भी पिछले 10 साल में राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित की गई जातीय रैलियों का ब्योरा नए हलफनामे पर दाखिल करने को कहा था। मामले की पिछली सुनवाई के समय कोर्ट को बताया गया था कि जातीय रैलियां रोकने को बीते 21 सितंबर को राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इसपर कोर्ट ने कहा था कि यह समझ से परे है कि अगर यह आदेश जारी हुआ तो संबंधित अफसर ने अदालत के पहले के आदेश के तहत इसका हलफनामा पेश क्यों नहीं किया। कोर्ट ने राज्य को इसका हलफनामा दाखिल करने को सिर्फ 3 दिन का समय देकर चेताया कि इसमें नाकाम रहने पर प्रमुख सचिव स्तर के अफसर को सपष्टीकरण देने को पेश होना होगा। उधर, केंद्र के वकील ने भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने को समय मांगा था।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 30, 2025, 19:50 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




यूपी: प्रदेश में जातीय रैलियों के रोक के मामले में राज्य सरकार ने दिया हाईकोर्ट को जवाब, जाति लिखने पर भी रोक #CityStates #Lucknow #UttarPradesh #CasteRalliesInUp #BanOnCasteRallies #BanOnCasteOnVehicles #SubahSamachar