Jammu News: जनगणना ड्यूटी में लापरवाही की तो तीन साल तक जेल भी

जम्मू। जनगणना 2027 में तैनात शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने चेतावनी दी है कि ड्यूटी में लापरवाही, काम से इनकार या जनगणना रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने पर कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ऐसे मामलों में तीन साल तक की कैद, एक हजार रुपये जुर्माना या दोनों सजा का प्रावधान है।सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार हाउस लिस्टिंग अभियान एक से 30 जून तक चलेगा। इसके लिए शिक्षकों समेत बड़ी संख्या में कर्मचारियों को गणनाकर्मी और सुपरवाइजर के रूप में लगाया गया है। सरकार ने जनगणना को राष्ट्रीय महत्व का कार्य बताते हुए कहा है कि इससे जुड़ी जिम्मेदारियां तय समयसीमा के भीतर पूरी करना अनिवार्य है। सुपरवाइजरों और गणनाकर्मियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट की गई हैं। सुपरवाइजरों को क्षेत्र का सत्यापन, कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने, आंकड़ों की जांच करने और पूरे अभियान की निगरानी का दायित्व सौंपा है। गणनाकर्मियों को घर-घर जाकर जानकारी जुटाने, मोबाइल एप पर विवरण दर्ज करने, स्वयं गणना करने वाले लोगों के रिकॉर्ड का सत्यापन करने और यह सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है कि कोई घर या व्यक्ति सर्वे से छूट न जाए।कार्यभार और ड्यूटी शेड्यूल में हो सकता है बदलावसरकार ने साफ किया है कि जिम्मेदारियों की अनदेखी करने, फील्ड में लापरवाही बरतने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में वेतन कटौती, पदोन्नति रोकने, प्रतिकूल प्रविष्टि देने, निलंबन और यहां तक कि सेवा से हटाने जैसी विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। सर्कुलर में सभी प्रशासनिक विभागों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों और विभागाध्यक्षों को जनगणना कर्मचारियों को पूरा सहयोग देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि जनगणना से जुड़े काम को प्राथमिकता दी जाए, ताकि हाउस लिस्टिंग अभियान तय समय पर पूरा हो सके। जरूरत पड़ने पर कार्यभार और ड्यूटी शेड्यूल में भी बदलाव किया जा सकेगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 06, 2026, 03:09 IST
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