Kangra News: ऑर्डर किए उत्पाद की जगह गलत सामान भेजने पर देना होगा मुआवजा

नौ फीसदी ब्याज के साथ उत्पाद की कीमत भी लौटाने के दिए आदेशजिला उपभोक्ता आयोग ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया फैसलासंवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। ऑर्डर किए उत्पाद के स्थान पर गलत सामान भेजने पर कंपनी को उपभोक्ता को 10 हजार रुपये मुआवजा देना होगा। उत्पाद की कीमत 1,399 रुपये 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के अलावा 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी ग्राहक को देने के आदेश दिए गए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्य आरती सूद की अदालत ने यह फैसला करण सिंह निवासी गांव हगवाल डाकघर लोधवां तहसील इंदौरा की शिकायत पर सुनाया है। शिकायतकर्ता ने कहा था कि उन्होंने 5 अक्तूबर 2024 को (गिवा) इंडीज्वेल फैशन प्राइवेट लिमिटेड से गिफ्ट रैप के साथ नेकलेस ऑर्डर किया था। कंपनी की ओर से बुक करवाए नेकलेस के ऑर्डर के स्थान पर 15 अक्तूबर 2024 को शर्ट की डिलीवर की गई। इस शर्ट को मोहाली के पते पर किसी अन्य व्यक्ति को भेजा गया था और उनके ऑर्डर को किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया गया था। इस पर उन्होंने संबंधित कंपनी से टेलीफोन पर संपर्क किया और इस लापरवाही के बारे में बताया, जिस पर कंपनी ने दोबारा शिपमेंट करने अथवा धन वापसी की बात कही थी। शिकायतकर्ता ने कहा कि करवाचौथ की पूर्व संध्या पर पत्नी को उपहार स्वरूप उत्पाद देने के लिए ऑर्डर किया था, जो आज तक उन्हें नहीं मिला। इसके अलावा विपक्षी पक्षों की ओर से न तो दोबारा उत्पाद भेजा और न ही धन वापसी की। इस पर उन्होंने उपभोक्ता आयोग के समक्ष इस लापरवाही और सेवाओं में कमी के चलते शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने सभी पक्षों की ओर से पेश किए तथ्यों को जांचने के बाद उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। संवाद

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 20, 2025, 17:55 IST
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