Noida News: देर से किए गए दावे की नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति राशि
जिला उपभोक्ता आयोग देर से किए गए दावे की नहीं मिलेगी क्षतिपूर्ति राशिसंवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा। हादसे में व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद डेबिट कार्ड के बीमा क्लेम दिलाने के लिए देरी से किए गए दावे को निरस्त करने के कंपनी और बैंक के फैसले को आयोग ने सही ठहराया है। आयोग ने क्लेम दिलाने के लिए दायर वाद को खारिज कर दिया। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने सुनवाई की। जहांगीरपुर निवासी दिव्या शर्मा के पति विकास शर्मा की 21 जनवरी 2019 को हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके पति ने एक इंटर नेशनल डेबिट कार्ड जारी कराया था। डेबिट कार्ड और बैंक खाते को विकास शर्मा प्रयोग करते रहे थे। पति की मृत्यु के बाद समय अवधि के तहत डेथ क्लेम की फाइल की सारी प्रक्रिया पूरी कर आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के कार्यालय में जमा किया। बैंक के कर्मचारी ने उनको बताया कि उनको इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का पांच लाख रुपये का बीमा के रूप में बीमा कंपनी भुगतान करेगी। 12 दिसंबर 2022 को बीमा लाभ के तहत कुल निजी दुघर्टना कवर के पांच लाख रुपये समेत कुल सात लाख रुपये का भुगतान उनको किया जाना था। बीमा कंपनी से संपर्क करने पर जानकारी दी गई कि उच्चाधिकारियों ने उनके क्लेम को निरस्त कर दिया है। क्लेम निरस्त होने का कारण नहीं बताया गया। उन्होंने क्लेम दिलाने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्व में आयोग के आदेश के बाद बीमा कंपनी ने 597104 रुपये का भुगतान किया जा चुका है। एक मामले में दो वार वाद दायर नहीं किया जा सकता है। बैंक का कहना है कि क्लेम फार्म बहुत देरी से कंपनी में जमा किया था। समस्त कागजात कंपनी में नहीं दिए गए। किसी भी प्रकार का क्लेम पाने का अधिकार नहीं है। आयोग ने पक्षों को सुनने के बाद माना कि क्लेम का दावा 24 जून 2020 को अस्वीकृति हुआ था। वर्तमान परिवाद 16 मार्च 2023 में दायर हुआ। दो साल से अधिक की अवधि है। कोई विस्तारित देरी का स्पष्टीकरण पेश नहीं किया गया। वाद विधिसम्मत नहीं है। जिससे चलते आयोग ने वाद को खारिज कर दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 23, 2025, 19:51 IST
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