Court: अरुणाचल में बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए शख्स को मौत की सजा, बंगाल में POCSO केस में दोषी को मृत्युदंड
अरुणाचल प्रदेश के युपिया में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 15 लड़कियों समेत 21 बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल अन्य दो लोगों को 20 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। मुख्य आरोपी की पहचान युमकेन बागरा के तौर पर की गई है। वह शि-योमी जिले में कारो सरकारी आवासीय विद्यालय में वॉर्डन था, जहां उसने छह से 15 साल की 15 लड़कियों समेत 21 बच्चों के साथ 2019 से 2022 तक यौन उत्पीड़न किया। इस अपराध में शामिल मार्बोम नगोमदिर स्कूल में शिक्षक और सिंगटुन योरपेन स्कूल का पूर्व हेडमास्टर था। भारतीय दंड संहिता की धारा 328 और 506 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6, 10 और 12 के तहत बागरा को दोषी ठहराया गया है। यह मामला तब सामने आया जब दो बहनों ने पिछले साल दो नवंबर को अपने माता-पिता से इसकी शिकायत की थी। दो दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। बागरा फरार हो गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 26, 2024, 18:16 IST
Court: अरुणाचल में बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए शख्स को मौत की सजा, बंगाल में POCSO केस में दोषी को मृत्युदंड #IndiaNews #National #SubahSamachar