COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कोविड-19 तैयारियों पर तत्काल जानकारी मांगी, कहा- महामारी अभी खत्म नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार से कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि कोविड-19 अभी भी सक्रिय है और इसे गंभीरता से लेना जरूरी है। अदालत ने 30 मई 2023 की बैठक के बाद उठाए गए कदमों की कमी को गंभीर मुद्दा बताया। अवमानना याचिका और केंद्र का अनुपालन अदालत डॉ. रोहित जैन की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 27 जनवरी 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया। इस आदेश में केंद्र को नमूना संग्रह, केंद्रों और परिवहन नीति के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि केंद्र ने इन दिशानिर्देशों को तैयार नहीं किया। केंद्र को 12 सप्ताह में निर्णय का निर्देश पीठ ने जैन की याचिका का निपटारा करते हुए केंद्र को इसे एक अभिवेदन के रूप में लेने और 12 सप्ताह में तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश दिया। अदालत ने केंद्र की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा को यह सुनिश्चित करने को कहा कि संबंधित अधिकारी निर्देशों से अवगत हों और छह सप्ताह में स्थिति रिपोर्ट पेश करें। 30 मई 2023 की बैठक और उप-समितियों का गठन 30 मई, 2023 को स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें याचिकाकर्ता को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी विशेषज्ञों की चार उप-समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों को नमूना संग्रह, केंद्रों और परिवहन नीति के लिए मानक प्रक्रियाएं और भंडारण दिशानिर्देश तैयार करने थे। उप-समितियों की प्रगति पर कोई अपडेट नहीं दिया अदालत ने पाया कि केंद्र ने बैठक के निर्णयों और उप-समितियों की प्रगति पर कोई अपडेट नहीं दिया। हालांकि, प्रथम दृष्टया उप-समितियों के गठन के निर्णय के आधार पर अवमानना याचिका कायम न रहने की बात कही गई। अगली सुनवाई 18 जुलाई को अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की है और केंद्र से तत्काल मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) को लागू करने और स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 02, 2025, 16:46 IST
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