Himachal: अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की नई नीति पुराने मामलों पर लागू होगी या नहीं, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीएसएनएल को अनुकंपा नियुक्ति पर जवाब दायर करने को कहा है कि क्या अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नई पर लागू होगी। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि विभाग के दिशा-निर्देश कर्मचारियों की मृत्यु के बाद लागू हुए थे। कर्मचारी की मृत्यु पर 5 नवंबर 2014 को हुई थी और याची के बेटे ने 2 दिसंबर 2016 को अपना पहला आवेदन किया था, यानी दिशा निर्देशों के आने से पहले। उन्होंने तर्क दिया कि किसी कानून के तहत मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार किसी व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने से वंचित नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों की मृत्यु के समय जो नीति मौजूद थी वहीं लागू होनी चाहिए न कि बाद में लाई गई नीति। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि बीएसएनएल की ओर से अनुकंपा नियुक्ति को खारिज करने का मुख्य कारण 6 दिसंबर 2016 और 3 फरवरी 2017 के दिशा निर्देश थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अगर किसी परिवार ने मुआवजा का दावा किया है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। याचिकाकर्ता सीता देवी के बेटे को जिसके पिता की 2014 में मृत्यु हो गई थी बीएसएनएल ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इन्कार कर दिया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 27, 2025, 12:30 IST
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