Himachal: खाद्य आपूर्ति विभाग में अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने खाद्य आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की अनुबंध काल की गणना के आधार पर वरिष्ठता लाभ वापस लेने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 3 अप्रैल को अनुबंध काल के वरिष्ठता लाभ वापस लेने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश पर न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और रंजन शर्मा की खंडपीठ ने रोक लगाई है। खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं को दी गई अंतरिम सुरक्षा उनके पक्ष में कोई इक्विटी या अन्य अधिकार नहीं देगी। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस अर्जी पर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में अनुबंध की सेवाकाल को वरिष्ठता एवं पदोन्नति के लिए गिने जाने वाले मामले लेखराज और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी के साथ इस अर्जी को भी लगाया गया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 04, 2025, 22:09 IST
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