हिमाचल: नई भर्ती योजना के अनुसार ही विभागों को भेजने होंगे प्रस्ताव, कार्मिक विभाग ने जारी किया फार्म

हिमाचल प्रदेश में लागू हुई नई भर्ती योजना के अनुसार ही अब विभागों, निगमों और बोर्डों को प्रस्ताव को प्रस्ताव भेजने होंगे। कार्मिक विभाग ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए लोकसेवा आयोग को भेजे जाने वाला फार्म 23 को संशोधित कर दिया है। अब विभागीय सचिव या संस्थान प्रमुख के फार्म 23 पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित फार्म में भर्ती प्रक्रिया के नियमों, पद की व्याख्या को लेकर अलग से कॉलम बनाए गए हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 18, 2025, 17:56 IST
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