गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी किया, सुल्तानपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दीवानी न्यायालय के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट करीब 11.19 बजे पहुंचे। उनके कोर्ट में प्रवेश करते ही अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कर्नाटक में की गई टिप्पणी के मामले में स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। फैसला आने तक कार्यकर्ताओं में बेचैनी देखी गई मानहानि मामले में कब क्या हुआ 4 अगस्त 2018: सहकारी बैंक के तत्कालीन चेयरमैन व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया। 27 नवंबर 2023: अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया। 20 फरवरी 2024: राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली। 26 जुलाई 2024: राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया। 20 फरवरी 2026: मामले में उनका बयान फिर दर्ज हुआ। 2 मई 2026: अदालत ने वॉयस सैंपल मिलान की अर्जी खारिज की। 13 अक्तूबर 2026: दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले के लिए 26 अक्तूबर की तारीख तय की।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 26, 2026, 09:57 IST
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