HP High Court : 'सीएएस के तहत पदोन्नति का लाभ न देने पर क्यों न एचपीयू के विभाग की संपत्ति कुर्क की जाए'
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) की ओर से नियुक्ति से पहले करिअर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के तहत पदोन्नति का लाभ न देने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने एचपीयू को चेतावनी दी है कि अगर अदालत के आदेशों की पालना दो सप्ताह के भीतर नहीं की गई तो अगली सुनवाई को क्यों न संबंधित अधिकारियों का वेतन और विभाग की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया जाए। यह आदेश न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने दिए हैं। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई को प्रतिवादी को पेश होने के आदेश भी दिए। मामले की सुनवाई अब 26 सितंबर को होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 04, 2025, 21:35 IST
HP High Court : 'सीएएस के तहत पदोन्नति का लाभ न देने पर क्यों न एचपीयू के विभाग की संपत्ति कुर्क की जाए' #CityStates #HimachalPradesh #Shimla #HpHighCourt #HimachalPradeshHighCourt #HimachalPradeshNews #HimachalPradeshNewsInHindi #LatestHimachalPradeshNewsInHindi #HimachalPradeshHindiSamachar #SubahSamachar