Chandigarh-Haryana News: हत्या के दोषी को मिला शराब ठेके का लाइसेंस, हाईकोर्ट ने कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए
अदालत ने कहा-याची के मांगपत्र पर विस्तृत आदेश जारी करे आबकारी एवं कराधान विभाग-एक ही कंपनी को 20 से अधिक शराब के ठेके आवंटित करने पर भी हाईकोर्ट ने जताई हैरानी-शराब ठेका आवंटन में आपराधिक इतिहास छिपाने का आरोपअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। एक ही कंपनी को शराब के 20 से अधिक लाइसेंस जारी करने और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आबकारी एवं कराधान विभाग को आदेश दिया है कि वह मेसर्ज डिस्कवरी अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड के मांगपत्र पर विस्तृत आदेश जारी करें। इस दौरान हाईकोर्ट ने विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाएं हैं। मामले में याचिकाकर्ता कंपनी ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि हिसार जिले में लगभग 20 शराब ठेकों का आवंटन नवप्रीत हास्पिटैलिटी एलएलपी को किया गया है और जो आशीष कुमार की हैं। हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और पूर्व एडीशनल सॉलिसिटर जनरल मोहन जैन ने बेंच को बताया कि हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914, हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 और हरियाणा आबकारी नीति (2025–2027) के अनुसार शराब ठेका उन्हीं व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जा सकता है जिनके खिलाफ कोई गैर-जमानती अपराध का दोष सिद्ध न हुआ हो। साथ ही, सफल आवंटन धारी को शपथ पत्र देना अनिवार्य है कि वह किसी गैर-जमानती अपराध में दोषी नहीं है। कोर्ट को बताया गया कि आशीष कुमार को 1995 में हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था और 1998 में सेशन जज आरएन सिंगल की अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बावजूद उन्होंने शपथ पत्र में यह तथ्य छिपाया। याचिका में कहा गया है कि यह शपथ पत्र स्पष्ट रूप से झूठा और भ्रामक है। हरियाणा आबकारी नीति की धारा 2.10 के तहत झूठा शपथ पत्र देना लाइसेंस की तत्काल रद्दीकरण की वैधानिक स्थिति है। इसके बावजूद विभाग ने कोई उचित कदम नहीं उठाया है। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि याची का मांगपत्र आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास विचाराधीन है और जल्द ही इसका निपटारा किया जाएगा। विभाग के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 04, 2025, 18:27 IST
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