महाशिवरात्रि पर मंदिर का रास्ता बंद: पांचवें दिन भी बवाल, पांच घंटे हुआ हंगामा; DM से मिलने पर बनी सहमति
आगरा के खंदारी के बापू नगर में बेशकीमती जमीन पर कब्जे का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाशिवरात्रि पर पूजा-अर्चना से वंचित करने का आरोप लगाते हुए महिलाओं ने हंगामा किया। उन्होंने दिवाकर समाज की बगीची में बने मंदिर का रास्ता खोलने की मांग की। सूचना पर कई थानों की पुलिस पहुंची। करीब 5 घंटे बाद सहमति बनी कि समाज के लोग सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। बापू नगर में दिवाकर बगीची के सामने 809 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जे के लिए लघुवाद न्यायालय में वर्ष 1981 से वाद चल रहा था। वर्ष 2023 में कोर्ट ने वादी लोकेश गुप्ता आदि को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। मगर बगीची के बराबर में डाॅ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित थीं। लोगों ने विरोध किया। इस पर 12 फीट चाैड़ा और 76 फीट लंबा रास्ता छोड़ दिया गया। इससे ही दिवाकर बगीची में जाने के लिए रास्ता भी दिया गया। इसके बाद जमीन पर पुलिस फोर्स और कोर्ट अमीन की माैजूदगी में कब्जा दिलाया गया। तब से लोग कार्रवाई को गलत बताते हुए हंगामा कर रहे हैं। पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं। क्षेत्र की बेबी दिवाकर, नीलम शर्मा आदि का कहना है कि बगीची में शिवजी, हनुमान, काली माता का मंदिर है। मंदिर में लोग पूजा-अर्चना के लिए जाते हैं। मगर बगीची के मुख्य रास्ते को बंद कर दिया गया है। रविवार को महाशिवरात्रि पर महिलाएं पूजा के लिए आई थीं। मगर बगीची के जाने के मुख्य रास्ते को दीवार बनाकर बंद कर दिया गया। बीच में बने गेट पर ताला लगा था। इससे आक्रोश फैल गया। महिलाओं ने हंगामा कर दिया, सड़क आ गईं। वाहनों की लंबी कतार लग गई। यहां पहले से पुलिस बल तैनात है। हंगामे की सूचना पर आसपास थानों की पुलिस, एडीसीपी हिमांशु गाैरव, सीओ एलआईयू सहित अन्य पहुंच गए। खंदारी मार्ग पर जाम लग गया। कांग्रेस पदाधिकारी भी पहुंचे मामले की जानकारी पर कांग्रेस पदाधिकारी भी पहुंच गए। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि 50 साल से डाॅ. भीमराव आंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई थीं। प्रतिमाओं के आगे दीवार कर दी गई। मंदिर के चारों तरफ भी दीवार कर दी गई। लोग पूजा-अर्चना तक नहीं कर पा रहे हैं। सोमवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। पुलिस ने वितरित कराई आदेश की प्रति डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाया गया है। बगीची में जाने के लिए रास्ता भी छोड़ा गया है। मगर लोग पूर्व के रास्ते को ही खोलने की मांग कर रहे हैं। लोगों को कोर्ट का आदेश पढ़कर सुनाया जा चुका है। आदेश के प्रति भी वितरित की गई। लोगों को यह भी बताया गया कि प्रकरण उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है। लोग प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद जा सकते हैं। लोगों के हंगामे को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस लगाई गई है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 16, 2026, 06:54 IST
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