Agra : मथुरा के डालमिया बाग में काटे गए थे 450 पेड़, अब सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 4.54 करोड़ जुर्माना
ताज ट्रेपेजियम जोन में बिना अनुमति पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के डालमिया बाग के मालिकों पर 4.54 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हर पेड़ पर एक लाख रुपये का जुर्माना देना होगा। डालमिया बाग में कुल 454 पेड़ काटे गए थे। यह भी पढ़ें :SC:उन्नाव दुष्कर्म मामले जुड़े लोगों और गवाहों को दी गई सीआरपीएफ सुरक्षा वापस, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में अदालत ने भूमि मालिक को डालमिया बाग के एक किमी दायरे में 9080 पेड़ लगाने के लिए जमीन देने का आदेश दिया है। पेड़ लगाने के बाद उन्हें देखरेख के लिए वन विभाग को देखभाल के लिए पैसे भी जमा करने होंगे। यह भी पढ़ें :SC:'भारी वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए उठाएं कदम', सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली सरकार को आदेश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उज्जवल भुईयां और अभय एस ओका की पीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ काटने पर बेहद सख्त रवैया अपनाया। कोर्ट ने सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करते हुए डालमिया बाग मामले में हर पेड़ पर एक लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 26, 2025, 06:25 IST
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